Blog

  Home / gst-services / जीएसटी ने किन टैक्सों को हटाया ? Taxes that got replaced by GST

GST Suvidha Centers

जीएसटी ने किन टैक्सों को हटाया ? Taxes that got replaced by GST

Admin/Images//3055fxx1_REMOVEDTAX600x395-min.jpg
GST Suvidha Centers Advertisement

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,ये एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष रूप का कर है जो सामान की बिक्री पर लगता हैं। इसे संसद में 29 मार्च 2017 को लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को देश में लागू किया गया। जीएसटी के लागू होने से पहले के तमाम एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स,एंट्री टैक्स, वैट इत्यादि टैक्स हट गए और उनकी जगह केवल एक टैक्स जीएसटी लागू हुआ जिससे टैक्स देने वालों को काफी सुविधा मिली ।

 

 जीएसटी एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर यानी  इनडायरेक्ट टैक्स  है, जो व्यापक पैमाने पर पूरे देश के निर्माता, व्यापारी, वस्तुओं और सेवाओं के सेवन पर लगेगा और यह टैक्स सभी उन टैक्सों को रीप्लेस करेगा जो सेंट्रल और स्टेट सरकारों द्वारा लगाए गए है।

 

किसी भी सर्विस या सामान की खरीद और बिक्री के हर एक चरण में लगने वाले इस टैक्स में “इनपुट टैक्स क्रेडिट मैथड” लगेगी। इस मेथड के अंतर्गत जीएसटी बिल के अधीन रजिस्टर्ड बिज़नेस को टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की सुविधा मिलेगी।

 

जिन टैक्सों को जीएसटी ने हटा कर रीप्लेस किया है वो है-

 

केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा-

 

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty)

 

2. मेडिकल और टॉयलट संबधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Duties of Excise

 

3. विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( Additional Duties of Excise on Goods of special importance

 

4. सूती वस्त्र संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Duties of Excise (Textiles and textile products)

 

5. कस्टम ड्यूटी Duties of Customs (CVD)

 

6. विशेष कस्टम डयूटी (Special Additional Duty of Customs-SAD)

 

7. सर्विस टैक्स (Service Tax)

 

8. सेस और सरचार्ज (Cesses and surcharges)

 

राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा-

 

1. वैट(State VAT)

 

2. केंद्रीय बिक्री कर ( Central Sales tax)

 

3. खरीद कर(Purchase Tax)

 

4. विलासिता कर (Luxury Tax)

 

5. प्रवेश कर (Entry Tax) सभी प्रकार के

 

6.मनोरंजन कर  (Entertainment Tax) जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे

 

7.  विज्ञापन कर (Taxes on advertisements)

 

8. लॉटरी, सटटा और जुआं पर टैक्स (Taxes on lotteries, betting and gambling)

 

9. उपकर और अधिभार (State cesses and surcharges)

 

 

किसी भी सर्विस के लिए या उसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी जीएसटी सुविधा सेंटर्स से संपर्क करे या कॉल करे इस नंबर पर 1800-843-5500.

 

 

 

 

      
  

 

2021 के अंत तक हमारी उपलब्धियां


1400000

खुश ग्राहक

20,000 +

जीएसटी केंद्र

450 +

सेवाएं

10,000 +

ऐप डाउनलोड

20,000+ जीएसटी केंद्र हम आपको अपना व्यवसाय आसान और तेज़ शुरू करने की अनुमति देते हैं

Testimonials

Our Partners

add