Blog

  Home / / What is GSTR 3 and what are the Documents Required?

GST Suvidha Centers

What is GSTR 3 and what are the Documents Required?

Admin/Images//1sinydur_600x395GSTR3-min.jpg
GST Suvidha Centers Advertisement

जीएसटीआर-3 एक प्रकार का मंथली अकाउंट होता है जिसमे पूरे महीने के सेल और परचेस का डाटा सबमिट किया जाता है वो भी चुकाए गए टैक्स के साथ ।  इस पोस्ट में हम जीएसटीआर-3 को भरने का तरीका जानेंगे और जानेंगे कि फॉर्म जीएसटीआर-3 में कौन-कौन से डिटेल भरने पड़ते हैं साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है ? जानते है जीएसटीआर 3 क्या होता है ? 

 

जीएसटीआर -3 क्या है ?  

 

जिस तरीके से हम जीएसटीआर-1 के फॉर्म में अपने सेल्स की जानकारी, साथ ही उसपे लगे टैक्स की जानकारी सबमिट करते और जीएसटीआर -2 के फॉर्म में अपने परचेस के साथ उसपे चुकाए टैक्स या जीएसटी की जानकारी सबमिट करते है उसी तरह जीएसटीआर 3 में हम अपने हर महीने के सेल्स और परचेस की जानकारी या समरी बरते हैं । साथ ही उसपे लगे टैक्स की जानकारी भी देते है । साथ ही सारे एकाउंटिंग के बाद कितना टैक्स बनेगा उसका रिकॉर्ड जिसमे आप अपनी टैक्स देनदारी यानि टैक्स की लायबिलिटी को चुकाकर जीएसटीआर-3 के फॉर्म को जमा कर देते हैं ।

 

जीएसटीआर का फॉर्म किसे भरना जरूरी है ?

 

जितने भी कारोबारियों ने जीएसटीआर-1 और 2 भरा है , उन्हें जीएसटीआर-3 भरना जरूरी है । जीएसटी में रजिस्टर्ड कम्पोजीशन स्कीम के कारोबारियों को जीएसटीआर-3 भरने की जरूरत नहीं है । 

 

जीएसटीआर 3 भरने से किसे छूट है ?

 

1. जीएसटी मे रजिस्टर्ड कम्पोजीशन स्कीम के कारोबारियों को जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  ।

 

2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  । 

 

3. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  । 

 

4. विदेशी कारोबारी को जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  । 

 

5. टीडीएस काटने वाले को जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  । 

 

6. सरकारी विभाग या संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय जिनके पास विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) होता है उन्हें जीएसटीआर-3 भरने से छूट है  । 

 

जीएसटीआर-3 जमा करने की अंतिम तिथि ?

 

जीएसटीआर-3 को सभी जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों को हर महीने के बाद अगले महीने की 20 तारीख तक सबमिट करना होता है।GSTR-2 और GSTR-3 को भरने की अंतिम तिथियों में 5 दिनों का अंतर होता है ।

 

जीएसटीआर-3 समय पर न भरने से नुकसान -

 

जीएसटीआर 3 समय पर ना भरने से आपको प्रतिदिन 100 रुपए का पेनल्टी लगता है , साथ ही जो बचा हुआ टैक्स है उसका इंटेरेस्ट अलग लगता है जो सालाना 18% के हिसाब से बढ़ती है । सीजीएसटी और आईजीएसटी के रोज़ 100 रुपए की पेनल्टी फीस है यानी की रोज़ का  पेनल्टी फीस 200 रुपए है । यह अधिकतम 5000 रुपए तक ही हो सकती है । 

 

जीएसटीआर-3 फॉर्म कैसे भरे ?

 

जीएसटीआर-3 भरने के लिए आज ही अपने नजदीकी जीएसटी सुविधा सेण्टर से संपर्क करे या कॉल करे 1800-843-5500 पर अपने नज़दीकी जीएसटी सुविधा सेण्टर के बारे में जानने के लिए ।

      
  

 

2021 के अंत तक हमारी उपलब्धियां


1400000

खुश ग्राहक

20,000 +

जीएसटी केंद्र

450 +

सेवाएं

10,000 +

ऐप डाउनलोड

20,000+ जीएसटी केंद्र हम आपको अपना व्यवसाय आसान और तेज़ शुरू करने की अनुमति देते हैं

Testimonials

Our Partners

add